परिवर्तन टुडे डेस्क
चंदौली। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत, जिन उपभोक्ताओं के पास पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन दोनों हैं, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तत्काल वापस करना होगा।
यह निर्देश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 14 मार्च, 2026 को जारी अधिसूचना सी०जी०डी०एल० अ-14032026-270962 के अनुसार है। अधिसूचना स्पष्ट करती है कि दोनों कनेक्शन रखने वाला कोई भी व्यक्ति घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रख सकेगा और न ही किसी सरकारी तेल कंपनी या उसके वितरकों से एलपीजी सिलेंडर का रिफिल प्राप्त कर पाएगा।
ऐसे सभी उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि वे अपने घरेलू एलपीजी सिलेंडर को संबंधित गैस एजेंसी पर जमा कर सिलेंडर की धनराशि प्राप्त कर लें।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि जांच के दौरान किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी (गेल) और घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन दोनों पाए जाते हैं, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) संशोधित आदेश 2026 के अंतर्गत की जाएगी।



