परिवर्तन टुडे डेस्क
चंदौली। उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशक ने एक पत्र जारी करते हुए सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम प्रधानों के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत सिर्फ उस संबंधित गांव का मूल निवासी तथा हलफनामा के साथ ही कर सकता है। अन्य किसी की शिकायत मान्य नहीं होगी। साथ ही उन्होंने लिखा है कि शिकायतकर्ता की शिकायत यदि जांच के बाद गलत निकली तो शिकायतकर्ता के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी।
