परिवर्तन टुडे डेस्क
चंदौली। अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एस०आई०आर०) में जनपद के समस्त गणमान्य मतदाताओं को अवगत कराना है कि मतदाता अगर दो स्थान स्थान से गणना प्रपत्र भरेंगे तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के तहत एक वर्ष तक की सजा हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है।
यदि किसी मतदाता का गॉव या शहर, किसी अन्य जिले / राज्य की मतदाता सूची में नाम है तो भी सिर्फ एक जगह से ही गणना प्रपत्र भरकर जमा करें। आयोग द्वारा दो जगह से गणना प्रपत्र भरने पर आयोग के साफ्टवेयर द्वारा डिजिटल माध्यम से आसानी से पकड़ में आ जायेंगे।




