दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य, प्लास्टिक-थर्माकोल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर रखी जा रही कड़ी निगरानी, शिकायत के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर
परिवर्तन टुडे न्यूज
चंदौली। आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शासन एवं जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग यात्रा मार्ग पर विशेष अभियान चलाकर मिलावटखोरी, ओवररेटिंग और खाद्य गुणवत्ता की लगातार निगरानी कर रहा है।
कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटल, ढाबों और खाद्य सामग्री की दुकानों पर ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ साइनेज लगाए जा रहे हैं। इन पर अंकित क्यूआर कोड के माध्यम से श्रद्धालु एवं उपभोक्ता खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सीधे अपनी शिकायत अथवा सुझाव दर्ज करा सकेंगे। विभाग का उद्देश्य श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
होटल-ढाबों का हो रहा निरीक्षण, भंडारों में भी गुणवत्ता की जांच
सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में विभागीय टीम लगातार कांवड़ यात्रा मार्ग तथा प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास स्थित होटल, ढाबों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही है। सभी दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी दुकानों पर मूल्य सूची (रेट लिस्ट) अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें तथा निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली न करें।
इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले भंडारों में वितरित किए जाने वाले प्रसाद एवं भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की जा रही है। आयोजकों को स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भंडारों में प्लास्टिक एवं थर्माकोल से बने दोना-पत्तल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मिलावटखोरी पर होगी कठोर कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण से जुड़े संभावित स्थलों की निगरानी कर अभिसूचना एकत्र कर रहा है, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800-180-5533 जारी किया है, जिस पर आमजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह ने खाद्य कारोबारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिलावटखोरी, ओवररेटिंग अथवा अन्य अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत संबंधित के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



