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Friday, October 2, 2026
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Chandauli news- असुरक्षित स्पर्श का विरोध करें, डरें नहीं: निकिता गौड़ ने बच्चों को किया जागरूक

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रजनी कांत पाण्डेय
रजनी कांत पाण्डेय
मैं रजनीकांत पाण्डेय पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ इस दौरान कई राष्ट्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त ख़बरों के डिजिटल माध्यम को चुना है,मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की खबरों को प्रमुखता से उठाना है एवं न्याय दिलाना है जिसमे आपका सहयोग प्रार्थनीय है.

परिवर्तन टुडे न्यूज, चन्दौली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंदौली की ओर से गांधी जयंती के उपलक्ष्य में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (पॉक्सो), महिला एवं बाल अधिकारों तथा निःशुल्क विधिक सहायता को लेकर विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का प्रथम चरण 25 सितंबर से दो अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है, जबकि द्वितीय चरण दो अक्टूबर से प्रस्तावित है। इसी क्रम में शुक्रवार को नेशनल इंटर कॉलेज, सैयदराजा में पूर्णकालिक सचिव निकिता गौड़ की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन

कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर की गई। पूर्णकालिक सचिव निकिता गौड़ ने दोनों महापुरुषों के विचारों एवं आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए छात्र-छात्राओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया।

गुड टच और बैड टच का समझाया अंतर

पूर्णकालिक सचिव ने छात्र-छात्राओं को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाते हुए कहा कि किसी भी असुरक्षित स्पर्श या परिस्थिति का विरोध करने में डरना नहीं चाहिए। ऐसी घटना होने पर तत्काल माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि बच्चों को लैंगिक अपराध, उत्पीड़न एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों को भी बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क एवं संवेदनशील रहने की आवश्यकता है।

महिला एवं बाल अधिकारों की दी जानकारी

शिविर में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों, महिला एवं बाल अधिकारों तथा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। महिला कल्याण विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी छात्र-छात्राओं को अवगत कराया गया।

विषम परिस्थितियों में सहायता प्राप्त करने के लिए नालसा विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 1090 एवं 181 की जानकारी दी गई। बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बेटियां और बच्चे अपने अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक होकर उचित कदम उठाएं तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित हेल्पलाइन की सहायता लें।

विद्यालय प्रशासन से बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहने का आह्वान

शिविर में प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह, पूर्व प्रबंधक अवध बिहारी सिंह, पैनल अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, कर्मचारी तथा पराविधिक स्वयंसेवक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रजनीश, भरत भूषण, मार्कंडेय प्रसाद, नमिता शर्मा तथा आनंद प्रकाश सिंह ने किया।

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रजनी कांत पाण्डेय
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मैं रजनीकांत पाण्डेय पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ इस दौरान कई राष्ट्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त ख़बरों के डिजिटल माध्यम को चुना है,मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की खबरों को प्रमुखता से उठाना है एवं न्याय दिलाना है जिसमे आपका सहयोग प्रार्थनीय है.
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