परिवर्तन टुडे डेस्क
चंदौली। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्पॉन्सरशिप और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत पात्र आवेदक ऑनलाइन पोर्टल https://www.mbsyup.in पर आवेदन कर सकते हैं। यह योजना असहाय बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
इन योजनाओं के अंतर्गत, एक परिवार के अधिकतम दो बच्चे ही लाभान्वित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, आवेदक जिला के प्रोबेशन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रभात कुमार ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेजों में पिता या माता-पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र, माता या संरक्षक का आय प्रमाण पत्र, बच्चे का एनपीसीआई युक्त बैंक पासबुक (यदि संरक्षक माता है), और बच्चे का स्कूल प्रमाण पत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बच्चों के पासपोर्ट आकार के फोटो, माता-पिता और बच्चे का आधार कार्ड, अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। यदि बच्चा दिव्यांग है, तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बच्चे के माता/पिता/अभिभावक का असाध्य रोग से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की मार्कशीट, और एक वैध मोबाइल नंबर भी जमा करना होगा।



